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Panchkula News: अब यौन शोषण में दोषियों को होगी उम्र कैद, फांसी का भी प्रावधान

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पंचकूला। उपायुक्त मोनिका गुप्ता और हिपा सेक्टर-25 में जिला बाल सरंक्षण अधिकारी ने पोक्सो एक्ट (2012), जेजे एक्ट (2012) के साथ संशोधन अधिनियम 2021 और गोद लेने के नियम 2022 के बारे में जागरूकता पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें डिस्टि्रक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पंचकूला से मनबीर राठी ने बतौर रिसोर्स पर्सन शिरकत की। उन्होंने कहा कि अब नए कानून के अनुसार यौन शोषण में दोषियों को होगी उम्र कैद होगी और फांसी का भी प्रावधान रहेगा। इस कार्यक्रम में जिले के सभी ब्लॉक की आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट से एएनएम और पैरा लीगल वालंटियर ने हिस्सा लिया।
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मनबीर राठी ने किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट 2012) के साथ संशोधन अधिनियम 2021 और पोक्सो एक्ट (2012) की बारीकियों से सभी स्टेक होल्डर्स को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि बच्चों से दुर्व्यवहार करने वाले अक्सर बच्चों के जान पहचान या नजदीकी रिश्तेदार पाए जाते हैं। बदनामी के डर से ऐसी घटनाएं अक्सर परिवारों के दबाव की वजह से दबा दी जाती है। कई बार डरा धमकाकर बच्चों को चुप कराया भी जाता है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी निधि मालिक ने गोद लेने के नियम-2022, प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चा गोद लेने वाले माता-पिता को सीएआरए वेबसाइट पर पंजीकरण करना होता है।
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