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अब संस्कृत विद्यार्थी भी बन सकेंगे सहायक जेल अधीक्षक

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चंडीगढ़। हरियाणा में अब संस्कृत के विद्यार्थी भी सहायक जेल अधीक्षक पद पर नियुक्त हो सकेंगे। इसको लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल ने पंजाब जेल विभाग राज्य सेवा (श्रेणी-111 कार्यकारी), नियम, 1963 के नियम 15 (1) एवं (2) और परिशिष्ट-क में संशोधन करने के जेल विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इन नियमों को अब पंजाब जेल विभाग राज्य सेवा (श्रेणी-111 कार्यकारी), हरियाणा संशोधन नियम, 2020 कहा जाएगा। नियमों में संशोधन करना इसलिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि सरकार की नवीनतम हिदायतों अनुसार विभागीय सेवा नियमों में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत के साथ दसवीं की शैक्षणिक योग्यता को शामिल करना जरूरी है। अब सहायक अधीक्षक जेल के पदों को सीधे भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक या समकक्ष और हिंदी या संस्कृत के साथ मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा होगी। पहले केवल हिंदी वालों को ही इस पद के लिए मौका मिलता था।
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