मुख्य सचिव ने डीसी को निजी अस्पतालों और फार्मेसी, केमिस्ट की दुकानों पर 250 रुपये प्रति टेस्ट की मामूली कीमत पर आरटी टेस्टिंग करवाने के लिए भी कहा और इन टेस्ट के लिए सरकार की तरफ से उचित प्रशिक्षण और किटें मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि निजी अस्पतालों और केमिस्टों द्वारा एकत्रित किए गए टेस्ट के नतीजों और डेटा को अगली कार्रवाई के लिए सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।
हॉटस्पॉट की पहचान करें डीसी
विनी महाजन ने आगे डिप्टी कमिश्नरों से अपील की कि वह हॉटस्पॉट की बेहतर पहचान करने के लिए दरों की समीक्षा करें और इन दरों की रोज़मर्रा की निगरानी और रुझानों की हफ़्ते दर हफ़्ते निगरानी करें। उन्होंने कहा कि सभी जिलों की तरफ से महीने के लिए उचित अनुमान लगाए जाने चाहिए। मुख्य सचिव ने उनको इस समस्या से निपटने के लिए कार्य योजना को बेहतर ढंग से तैयार करने हेतु शहरी-ग्रामीण आंकड़े भी एकत्रित करने की भी हिदायत की।
पंजाब में 24 घंटे खुली रह सकती हैं केमिस्ट की दुकानें
पंजाब सरकार ने गुरुवार को एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए साफ किया है कि राज्य में केमिस्ट शॉप को 24 घंटे खुले रखने की इजाजत है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी (होम) की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि केमिस्ट शॉप खोलने के समय को लेकर अनलॉक 4.0 के तहत कोई बंदिश नहीं लगाई गई है और यह दुकानें 24 घंटे खुली रखी जा सकती हैं।
स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 29 अगस्त को एमएचए द्वारा अनलॉक 4.0 के तहत दुकानें खोलने को लेकर जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के आधार पर पंजाब गृह विभाग ने 30 अगस्त को कुछ बंदिशें जारी की हैं। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि लागू की गई नई बंदिशें स्वास्थ्य सेवा संस्थानों जैसे अस्पताल, लैब, डायगनोस सेंटर और केमिस्ट शॉप पर लागू नहीं होंगी। यह सभी स्वास्थ्य सेवा संस्थान सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे खुले रखे जा सकते हैं।