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हरियाणाः 4858 क्लर्क भर्ती मामले में अनियमितताओं का आरोप, सरकार व अन्य को हाईकोर्ट नोटिस

Sat, 19 Sep 2020 12:21 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
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हरियाणा में 4858 क्लर्क भर्ती में कटऑफ से अधिक अंक वालों को नियुक्ति न देने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए याचिकाकर्ताओं के लिए पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं।
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रजत व अन्य ने एडवोकेट राहुल मक्कड़ के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए जारी अंतिम परिणाम को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने विज्ञापन के अनुरूप क्लर्क पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन के अनुरूप परीक्षा में भाग लिया और दस्तावेजों की जांच के लिए भी उनको बुलाया गया।

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वह विभिन्न श्रेणियों से हैं और विभिन्न श्रेणियों में बनी कट ऑफ से उनके अंक अधिक हैं। उनको विभाग भी आवंटित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि चयनित लोगों की सूची में उनका नाम नहीं है।
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याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करना शंका पैदा करने वाला है, क्योंकि उनके अंक इन श्रेणियों में जारी कट ऑफ से अधिक हैं। उच्च न्यायालय ने याचिका पर हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

अधिक अंक मिलने पर भी नियुक्ति नहीं
न्यायालय को बताया गया कि सामान्य श्रेणी के लिए कट आफ 69 थी जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी रजत के अंक 71 हैं । ऐसे ही बीसी (ए) श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार के 65 अंक थे जबकि दो याचिकाकर्ता के अंक 66 व 67 हैं, लेकिन दोनों का चयन नहीं किया गया।
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