चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने पंचकूला, गुरुग्राम व फरीदाबाद के संपदा अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नागरिक सेवाएं न देने के कारण नोटिस जारी किया है। इन्हें आयोग के समक्ष पेश होने के साथ ही दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने बताया कि मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत धारा 17 द्वारा प्रदत्त सिविल न्यायिक की शक्तियों का उपयोग करते हुए तीन जिलों के चार संपदा अधिकारियों को आठ एवं नौ जुलाई को आयोग के समक्ष स्वयं व्यक्तिगत रूप अथवा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा है। इन सभी अधिकारियों से लंबित सेवाओं से जुड़ा रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। आयोग के दायरे में आने वाले सरकारी विभागों में से यदि कोई विभाग अपनी सेवाएं देने में अक्षम है, तो आयोग विभाग को स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर दस्तावेेजों की जांच कर सकता है।