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Panchkula News: स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षक नहीं, पंजाब सरकार को नोटिस

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चंडीगढ़। पंजाब के स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षकों की व्यवस्था न होने के चलते दिव्यांग विद्यार्थियों से शिक्षा का अधिकार छीनने की दलील देते हुए दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
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याचिका दाखिल करते हुए फतेह एजुकेशनल एंड रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन ने एडवोकेट सार्थक गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब के स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्पेशल एजुकेशन के लिए विशेष शिक्षकों का अभाव है। 28 अक्तूबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश कुमार पांडे बनाम केंद्र सरकार मामले में दिव्यांग विद्यार्थियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार विशेष स्कूलों में विद्यार्थियों व शिक्षकों का अनुपात तय किया जाए और आम स्कूलों में भी विशेष शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। स्कूलों में अन्य स्टाफ को भी दिव्यांग बच्चों को लेकर ट्रेनिंग दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्यों को इसके लिए 2022-23 सत्र तक की मोहलत दी थी। 21 सितंबर, 2022 को केंद्र सरकार ने इसके लिए आवश्यक नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। इस सब के बावजूद अभी तक स्कूलों में विशेष शिक्षक नहीं हैं और सरकार इनकी नियुक्ति करने की दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही शिक्षकों को लेकर अगली सुनवाई पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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