पंचकूला नॉर्थ पार्क को सील करते अधिकारी।
पंचकूला। गांव चौकी में स्थित होटल नाॅर्थ पार्क को नगर निगम ने वीरवार को सील कर दिया। नगर निगम ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 263-ए के तहत कार्रवाई की है।
नगर निगम के जूनियर इंजीनियर सुशील कुमार शाम को टीम लेकर मौके पर पहुंचे और होटल के कर्मचारियों को बाहर निकलने को कहा। होटल प्रबंधकों ने कारण पूछा तो कहा गया कि होटल का निर्माण नियमों के खिलाफ हुआ है। इसलिए इसे सील करने की कार्रवाई की जाएगी। विरोध करने के बाद नगर निगम ने होटल को सील कर नोटिस चस्पा कर दिया।
संयुक्त आयुक्त नगर निगम के आदेशानुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 263-ए के तहत पंचकूला के गांव चौकी में इस होटल को सील किया गया है। 23 अप्रैल को संयुक्त आयुक्त कार्यालय के निरीक्षण में पाया गया था कि नगर निगम पंचकूला की स्वीकृति के बिना और नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के विरुद्ध निर्माण कार्य किया जा रहा है। ब्यूरो