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Panchkula News: मृतक परिवार और घायल को 72 लाख से अधिक मुआवजा

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पंचकूला एमएसीटी कोर्ट ने सुनाया फैसला, कार ने गलत दिशा से मारी थी टक्कर, एक की मौत, दूसरा हुआ था गंभीर घायल
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कोर्ट ने बीमा कंपनी को मुआवजा अदा करने के निर्देश दिए

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटरसाइकिल और कार की भिड़ंत में एक युवक की मौत और दूसरे के गंभीर घायल होने के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) पंचकूला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों दावों को स्वीकार करते हुए कुल 72 लाख 33 हजार 200 रुपये से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया।

ट्रैफिक एक लेन में चल रहा था
26 दिसंबर 2023 को फिरोज खान अपने साथी खुशवंत सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर मौली के पास विक्की ढाबे के समीप से गुजर रहे थे। हाईवे पर मरम्मत कार्य के कारण ट्रैफिक एक ही लेन में चल रहा था। इसी दौरान एक कार चालक गलत दिशा में आते हुए मोटरसाइकिल से टकरा गया। हादसे में फिरोज खान की मौके पर मौत हो गई जबकि खुशवंत सिंह को गंभीर चोटें आईं और उन्हें कई सर्जरी करानी पड़ी।
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मुआवजे का बंटवारा
मृतक परिवार को 44 लाख रुपये
फिरोज खान की पत्नी शबनम, 1 माह के बेटे उमर और माता-पिता की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने कहा कि मृतक परिवार का इकलौता कमाने वाला था। इसके लिए कुल 44 लाख 1 हजार 120 रुपये मुआवजा दिया गया।
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घायल खुशवंत सिंह को 28 लाख रुपये
खुशवंत सिंह ने कोर्ट को बताया कि उसे पेल्विक फ्रैक्चर, दोनों घुटनों और हाथों में गंभीर चोटें लगीं। उसकी अंगुली भी काटनी पड़ी। अदालत ने 60 प्रतिशत फंक्शनल डिसएबल मानते हुए कुल 28 लाख 32 हजार 80 रुपये मुआवजा तय किया। कोर्ट ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि दोनों मामलों का पूरा मुआवजा ब्याज सहित अदा किया जाए।
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