15 सितंबर तक जिले में खनन पर रोक, अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। मानसून के मद्देनजर जिले में 15 सितंबर तक खनन गतिविधियों पर रोक रहेगी। इस दौरान अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने अधिकारियों को अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और वाहनों को तत्काल जब्त करने के निर्देश दिए हैं।
जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त ने संवेदनशील क्षेत्रों में 24 घंटे निगरानी, अतिरिक्त नाके लगाने और नियमित औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 15 सितंबर तक किसी भी प्रकार का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला माइनिंग अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि अप्रैल 2026 से अब तक अवैध खनन के मामलों में 112 वाहन जब्त किए गए हैं। इस अवधि में 40 एफआईआर दर्ज कर 56 लाख 84 हजार 600 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। वहीं, अंतरराज्यीय ट्रांजिट पास के बिना संचालित वाहनों के खिलाफ अगस्त 2025 से अब तक की गई कार्रवाई में 108 वाहन जब्त किए गए तथा 24 लाख 65 हजार 440 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कालका बेल्ट पर विशेष नजर
उपायुक्त ने कालका उपमंडल के बुर्जकोटिया, जबरोट, दीवानवाला, बसौला, पपलोहा, नानकपुर, चरणीया, महताब माजरा, कीर्तपुर, कर्मपुर, नवानगर और रामपुर जंगी समेत पंचकूला उपमंडल के रत्तेवाली, खेतपराली, रामपुर, काजमपुर, हरिपुर, खेड़ी बड़ौना, हंगोली, बतौड़, मौली, टोडा, नटवाल और रिहोड़ क्षेत्रों में चौबीसों घंटे निगरानी और नियमित औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने बताया कि जिले में चरणीया, कोट, श्यामटू-1, नग्गल, श्यामटू-2 और करणपुर सहित छह खनन ब्लॉक आवंटित हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन गतिविधियां दोबारा शुरू होने के बाद सभी कार्य सरकार के निर्धारित नियमों के अनुरूप ही कराए जाएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।