चंडीगढ़। हरियाणा में न्यूनतम वेतन दरें लागू कर दी गई हैं। विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की मासिक और दैनिक वेतन में 3.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ये दरें 1 जनवरी 2021 से लागू की गई हैं।
श्रम आयुक्त हरियाणा की ओर से जारी पत्र के अनुसार, न्यूनतम वेतन पुन: निर्धारित किए गए हैं और ये कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हैं। पत्र के अनुसार अकुशल श्रमिक का मासिक वेतन 9703 और दैनिक वेतन 373 रुपये होगा। अर्धकुशल का 10188 और 411 रुपये प्रतिदिन होगा। इसी प्रकार, कुशल के लिए 11233, लिपिकीय 10188, डाटा एंट्री आपरेटर 11233 मासिक और 476 प्रतिदिन वेतन होगा। चालक का वेतन 11794 रुपये होगा। इसके अलावा, भट्टे पर काम करने वालों का भी वेतन तय किया गया है। पथेरा को प्रति एक हजार ईंट पर 552.86 रुपये और टाइल पर 621.97 रुपये होंगे।