पंचकूला। सीबीआई विशेष अदालत पंचकूला ने बहुचर्चित जमीन घोटाला मामले में अहम आदेश सुनाते हुए तीन आरोपियों और रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य के खिलाफ दर्ज केस से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश राजीव गोयल की अदालत ने आरोपी नवीन राव, रमेश चंद्र (डायरेक्टर, गिरनार इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड), वीरेंद्र कुमार जैन तथा आरोपी कंपनियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत आरोप तय किए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन आरोपियों को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं है, उनके खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान आरोपी नवीन राव द्वारा कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन आरोपियों या कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे, उन्हें अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना पक्ष दर्ज कराना होगा। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य 2 मार्च 2026 से दर्ज किए जाएंगे, जिसके लिए गवाहों को तलब करने के आदेश दिए गए हैं।