पॉक्सो कोर्ट का फैसला, 56 वर्षीय दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। आठ साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में पंचकूला की स्पेशल फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने 56 वर्षीय दोषी सुरेश सिंह को पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 18 अगस्त 2025 का है।
पुलिस के अनुसार बच्ची की मां उसे मनसा देवी मंदिर के पास स्थित पार्क में छोड़कर किसी काम से मनीमाजरा गई थी। वापस लौटने पर बच्ची पार्क में नहीं मिली, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बच्ची बाद में मनसा देवी मंदिर के बाहर एक दुकान के पास रोती हुई मिली।
बच्ची ने बताया कि पार्क में एक व्यक्ति ने उसे जबरन अपनी गोद में बैठाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। इसी दौरान एक राहगीर की सतर्कता से बच्ची आरोपी के चंगुल से मुक्त हुई। इसके बाद महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील सुखविंदर कौर ने कड़ी सजा की मांग की। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर सुरेश सिंह को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।