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लॉकडाउन बढ़ा : दुकानें खुलेंगी, ओड-ईवन जारी रहेगा, प्रोटोकाल का पालना करना जरूरी

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पंचकूला। डीसीपी मोहित हांडा ने बताया कि कोरोना महामारी के संक्रमण को काबू करने के लिए राज्य सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। इस संक्रमण से बचने के लिए सभी को कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालना करना जरूरी है। कोविड-19 के प्रोटोकोल के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। राज्य सरकार ने दुकान खोलने की छूट दी है। दुकानों के खुलने का समय सुबह 9.00 से शाम 6.00 बजे तक रहेगा। दुकानों को खोलने के लिए ओड-ईवन सिस्टम जारी रहेगा। इसके अलावा शॉपिंग मॉल सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। इन्हें सामाजिक दूरियों के पालन के साथ खोलने पर छूट दी गई है। इसके अलावा मंदिरों और प्रार्थना घरों में एक बार में 21 से ज्यादा व्यक्ति ना हों। शादी और फ्यूनरल में 21 लोगों को इजाजत दी गई है। इनसे अलग आयोजनों में 50 से ज्यादा व्यक्ति शामिल न हो। 50 से ज्यादा के लिए प्रशासन से अनुमति अनिवार्य की गई है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त पंचकूला ने कहा कि अगर कोविड-19 प्रोटोकाल के नियमों का पालना करने वाले किसी भी व्यक्ति और दुकानदार ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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