चंडीगढ़। हरियाणा में आगामी दो सप्ताह के लिए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को बढ़ाया गया है। खास बात ये है कि इस बार न तो कोई छूट दी गई है और न ही कोई नई पाबंदी लगाई गई। प्रदेश में पहले से जारी छूट और पाबंदी जारी रहेंगी। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी आदेशों मेें कहा गया है कि 23 अगस्त सुबह 5 बजे से 6 सितंबर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। बता दें कि पहले से ही रेस्टोरेंट और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। हरियाणा में नो मास्क नो सर्विस नियम लागू रहेगा। बिना मास्क वाले लोगों को कोई सेवा नहीं देने के निर्देश हैं।