माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। महिला की हत्या के मामले में जिला अदालत ने दोषी सच्चिदानंद मिश्रा को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। दायर मामला 22 अगस्त 2016 का है। मामले के अनुसार मनसा देवी के खाली एरिया में घास व झाड़ियों में ऑटो चालक ने महिला की लाश फेंककर भाग गया था।
शिकायतकर्ता रामलखन निवासी एमडीसी-7 ने बताया था कि खाली एरिया में महिला की लाश को एक ऑटो चालक फेंककर भाग गया था। इसमें महिला की लाश पहचान में न आए इसके लिए उसने चेहरा भी बिगाड़ दिया था। मृतक महिला की पहचान सुनीता निवासी गोरखुपर के रूप में हुई थी। महिला की पहचान कर पुलिस ने कई जगह छापेमारी बाद आरोपी सच्चिदानंद को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए थे। इसमें पुलिस ने जांच के दौरान लिए गए सैंपल, गवाह को मजबूती से पेश किया। दोषी सच्चिदानंद मिश्रा पर मनसा देवी थाना पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने के प्रयास का मामला दर्ज किया था। पुलिस की गवाही और सबूतों को मजबूती से रखने के बाद सच्चिदानंद मिश्रा को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।