चंडीगढ़। हरियाणा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) व प्रशिक्षु प्रशिक्षण संस्थानों में आगामी आदेश तक ग्रुप-ए, बी प्रिंसिपल और सभी संस्थान प्रमुखों को आना होगा। ग्रुप-सी व डी के 50 प्रतिशत कर्मचारी साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर कार्य करेंगे। किसी अधिकारी या कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण होने पर तुरंत जांच करवाकर दो दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी।
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि यह निर्णय कोविड-19 के मौजूदा हालात के मद्देनजर लिया गया है। इस समय कोविड-19 के कारण भौतिक कौशल प्रशिक्षण निलंबित है। संस्थान में काम करने के लिए पहले सप्ताह के रोस्टर में ग्रुप-सी व डी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों की सूची तैयार करते समय स्थानीय, निकटतम स्थान या संस्थान की कॉलोनी में रहने वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गर्भवती महिलाओं और दीर्घकालीन रोगों से पीड़ित कर्मचारियों को संस्थानों में सामान्य कामकाज शुरू होने तक घर से काम करने की अनुमति होगी। यदि किसी कर्मचारी का निवास स्थान कंटेन्मेंट जोन में आता है तो वह तब तक उस जोन को नहीं छोड़ेगा, जब तक आदेश को सक्षम प्राधिकारी वापस नहीं ले लेता। वे कर्मचारी घर से ही काम करेंगे।