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आवेदन करने के ४८ घंटे के भीतर मिलेगी कन्यादान राशि, आर्थिक सहायता

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चंडीगढ़। हरियाणा में पंजीकृत श्रमिकों को बच्चों की शादी के लिए आर्थिक सहायता, लड़कियों की शादी के लिए कन्यादान राशि और किसी कारण श्रमिक की मृत्यु होने पर परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि आवेदन करने के 48 घंटे के अंदर आवेदनकर्ता को मिलेगी।
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उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रम विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को उन्होंने यहां ‘हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड’ की बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब वर्ग के कल्याण के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बोर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है ताकि पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया सरल हो सके। इससे जहां कार्य में पारदर्शिता आएगी, वहीं काम तेजी से होगा। आवेदनों के निपटान में देरी करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि श्रम विभाग के अधिकारी अन्य राज्यों में पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली लाभकारी योजनाओं का अध्ययन करेंगे। अगर हरियाणा सरकार को योजनाएं हितकारी लगेंगी तो अपने प्रदेश के श्रमिकों के लिए उन्हें लागू करने पर विचार किया जा सकता है।
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