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बड़ी कार्रवाईः चंडीगढ़ में फैल रहे प्रदूषण को देखते हुए जेपी गारबेज प्लांट पर 1.46 करोड़ जुर्माना

Tue, 03 Sep 2019 01:42 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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जेपी गारबेज प्लांट - फोटो : अमर उजाला
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चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (सीपीसीसी) ने डड्डूमाजरा स्थित जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड (जेपी गारबेज प्लांट) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.46 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। प्लांट पर इतनी बड़ी कार्रवाई शहर के गिराए जा रहे वेस्ट से पैदा हो रहे प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है। साथ ही सीपीसीसी ने जेपी गारबेज प्लांट को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदूषण पर रोक नहीं लगी तो प्लांट पर रोज के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है।
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डड्डूमाजरा में जेपी गारबेज प्लांट में सिटी में जमा कूड़े का निस्तारण किया जाता है। प्रदूषण पूरी तरह से कंट्रोल में रहे और यहां रह रहे लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े इसके लिए सीपीसीसी ने यहां जाकर मॉनीटरिंग की तो यह सामने आया कि वहां प्रदूषण फैलाने वाले तत्व (डायोक्सीन) का स्तर बहुत ही ज्यादा है। इससे लोगों को बीमारियां लग सकती हैं।

इसको लेकर कमेटी की ओर से पहले भी कई बार प्लांट को हिदायत दी जा चुकी है लेकिन प्लांट में कोई सुधार नहीं होने से हाल ही में जब कमेटी व बोर्ड के अधिकारियों ने वेस्ट प्लांट के पास जाकर जांच की तो पाया कि डायोक्सीन का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बाद सीपीसीसी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्लांट पर 1.46 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कहा गया है कि यदि सुधार नहीं हुआ तो आगे इससे बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
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प्लांट के साथ एमसी का ऐसा है समझौता
एमसी ने जेपी गारबेज प्लांट को 30 नवंबर तक प्रतिदिन 175 मीट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से कूड़े को वेस्ट करने एवं 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से खाद तैयार करने का काम सौंपा गया था। इस समझौते के तहत प्लांट को वेस्ट प्लांट के पास कंप्रीहेंसिव पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस सिस्टम लगाने को कहा था, जिससे कि इलाके में प्रदूषण पूरी तरह से कंट्रोल में रहे और यहां रह रहे लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े।

ऐसे लगा प्लांट पर जुर्माना
प्लांट पर बीती 20 फरवरी से प्रति दिन 75 हजार रुपये के हिसाब से लेकर 2 सितंबर तक पेनल्टी लगाई गई है। एनजीटी ने सुरक्षा समिति एवं अन्य के मामले में 19 फरवरी को आदेश पास किया था। इस आदेश का हवाला देते हुए जेपी गारबेज प्लांट पर यह जुर्माना लगाया है।
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