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आवेदन की अंतिम तिथि पर नहीं, नियुक्ति से पहले पंजाबी परीक्षा पास करना जरूरी: हाईकोर्ट

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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन के समय पंजाबी की परीक्षा अनिवार्य होने का कोई प्रावधान नहीं है। नियम के अनुसार नियुक्ति से पूर्व इस अनिवार्य योग्यता को प्राप्त करना जरूरी है। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति से इन्कार के पंजाब सरकार के आदेश को रद्द करते हुए यह अहम फैसला सुनाया है।
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याचिका दाखिल करते हुए पठानकोट निवासी अविनाश दलमोत्रा ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने जुलाई, 2021 में कांस्टेबल भर्ती निकाली थी। याची ने भी इसके लिए आवेदन किया था। भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले वह पंजाबी की परीक्षा के लिए भी आवेदन कर चुका था। कोरोना के चलते 2021 में यह परीक्षा नहीं हुई और बाद में अप्रैल 2022 में इसका परिणाम जारी किया गया था। याची ने बताया कि वह भर्ती में शामिल हुआ और सभी परीक्षाएं पास करने के बाद उसका नाम चयन सूची में भी था, लेकिन उसे नियुक्ति नहीं दी गई।

पंजाब सरकार ने बताया कि आवेदन के समय याची के पास पंजाबी की परीक्षा का प्रमाणपत्र नहीं था और ऐसे में उसे नियुक्ति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने विज्ञापन और नियम देखने के बाद पाया कि प्रावधान के अनुसार नियुक्ति से पूर्व पंजाबी की परीक्षा का प्रमाण पत्र जरूरी है न की आवेदन के समय। ऐसे में हाईकोर्ट ने नियुक्ति से इन्कार के पंजाब सरकार के फैसले को रद्द करते हुए याची को 6 सप्ताह में नियुक्ति देने का आदेश दिया है।
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