संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में घायल युवक को 73 हजार 591 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि बाइक चालक गोपाल निवासी गांव ककराली रायपुररानी को छह प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। 19 जनवरी 2021 को 55 वर्षीय राज कुमार गर्ग सुबह सवा सात बजे के करीब डेराबस्सी बरवाला रोड पर सैर करने निकला था।
जैसे ही वह बरवाला बस स्टैंड के पास पहुंचा तो एक बाइक अचानक से गलत दिशा से आई और उसे टक्कर मार दी। बाइक को गोपाल लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। इस हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया। इलाज के दौरान उसका 59 हजार 743 रुपये खर्चा आया। याचिकाकर्ता ने 17 लाख 30 हजार 743 रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में बाइक चालक गोपाल को पार्टी बनाया था।