-एचएमटी बरवाला से परिजनों के साथ फूल बेचने आया था बच्चा, खेलते समय कुत्ते ने किया हमला
चंदन मिश्र
पंचकूला। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को सेक्टर-11 में एक आवारा कुत्ते ने 10 साल के बच्चे पर हमला कर उसके सिर को बुरी तरह नोच डाला। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर में करीब 20 टांके लगे है। परिजनों ने तुरंत उसे सेक्टर-6 के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। घटना शनिवार दोपहर करीब 12 बजे की है। मिली जानकारी के अनुसार, एचएमटी कॉलोनी बरवाला निवासी रितिक (10) परिजन सेक्टर-11 में फूल बेचने के लिए आए थे। इसी दौरान बच्चा उनके पास ही खेल रहा था। अचानक वहां एक आवारा कुत्ता पहुंचा और उसने बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के सिर पर काटकर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर माता-पिता तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे कुत्ते से बचाया। इसके बाद बिना देरी किए बच्चे को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया।
तीन साल में लगातार बढ़े कुत्तों के हमले
पंचकूला में आवारा कुत्तों के हमलों की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है, इसका अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में जिले में कुत्तों के काटने के 10161 मामले सामने आए थे। वर्ष 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 10875 और वर्ष 2025 में 14230 तक पहुंच गया। वहीं, जनवरी से मई 2026 तक 7026 लोगों को कुत्तों ने काटा। शहर के अस्पतालों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।
सितंबर माह में कुत्ते ने सात वर्षीय बच्चे को काटकर किया था घायल
पिंजौर की विश्वकर्मा कॉलोनी में 5 सितंबर को घर के बाहर खड़े सात वर्षीय बच्चे पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे की पीठ पर काट लिया, जिससे वह घायल हो गया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे कुत्ते से बचाया। इसके बाद परिजन बच्चे को उपचार के लिए कालका अस्पताल लेकर पहुंचे थे।
कुत्ते के काटने पर मिलेगा भारी मुआवजा, दांत के हर निशान पर 10 हजार रुपये
कुत्ते के काटने से घायल होने वाले पीड़ितों को मुआवजे का प्रावधान है। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, यदि कुत्ते के काटने से शरीर पर दांतों के निशान बनते हैं तो पीड़ित को प्रति निशान 10 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, काटने से त्वचा पर घाव होने या मांस निकल जाने की स्थिति में प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए न्यूनतम 20 हजार रुपये मुआवजे का प्रावधान किया गया था।