चंडीगढ़। पंजाब में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मिलीभगत कर अवैध कॉलोनियों के निर्माण का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। अमृतसर की लीगल ऐड वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। जनहित याचिका दाखिल करते हुए एसोसिएशन ने एडवोकेट विपुल अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब में बड़े स्तर पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण जारी है। बिल्डर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मिलीभगत कर निर्माण कर लेते हैं और इन्हें बेच दिया जाता है। इन कॉलोनियों के कटते समय अधिकारी आंखें मूंदे रहते हैं और बाद में इन्हें खरीदने वालों को असल समस्या का सामना करना पड़ता है।
संबंधित विभागों से एनओसी लिए बिना तैयार की गई इन कॉलोनियों को आवश्यक मंजूरियों के अभाव में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पाती हैं। इस मामले को लेकर याची एसोसिएशन ने पंजाब सरकार को कई बार अवगत करवाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। याची ने हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब में ऐसी अवैध कॉलोनियां भरी पड़ी हैं और अब भी लगातार ऐसी कॉलोनियां बड़ी संख्या में काटी जा रही हैं। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि प्रदेश भर में ऐसी कॉलोनियों की पहचान की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर अब पंजाब सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।