चंडीगढ़। अपनी प्रेमिका से प्यार होने की दलील देते हुए चंडीगढ़ निवासी एक लड़की ने भविष्य में विवाह की योजना बताते हुए सुरक्षा के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ की एसएसपी को याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए सहमति संबंध में रह रहे जोड़े ने बताया कि वह एक-दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी आयु 20 वर्ष से कम है। दोनों मोहाली की एक कंपनी में काम करती हैं और काफी समय से एक-दूसरे को जानती हैं। दोनों विवाह करना चाहती हैं और उनके परिवार वाले उनके इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। ऐसे में उन्हें अपने परिवार वालों से जान का खतरा है और उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए।
याचिकाकर्ताओं ने चंडीगढ़ की एसएसपी को मांगपत्र भी दिया था लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे मेंं अब याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने कहा कि जीवन और सुरक्षा का अधिकार संविधान ने हर नागरिक को दिया है और अदालतों का दायित्व बनता है कि नागरिकों के इस अधिकार की सुरक्षा की जाए। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के आपस के रिश्ते पर कोर्ट ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इन्कार करते हुए अब इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।