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Panchkula News: एचएसवीपी ने 300 से 600 गज तक के प्लॉट का एफएआर रेट रिवाइज्ड किया

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पंचकूला। पंचकूला समेत प्रदेश के अन्य जिलों का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 300 से 600 गज तक के प्लॉट का एफएआर रेट रिवाइज्ड किया है। ऐसे में अब नए एफएआर के तहत अतिरिक्त एफएआर के लिए पहले की अपेक्षा करीब 21 फीसदी ज्यादा फीस बिल्डर को देने होंगे।
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इसे निजी कॉलोनियों और एचएसवीपी दोनों एरिया में लागू किया गया है और साथ ही हरियाणा बिल्डिंग बायलॉज में भी शामिल किया गया है। विभाग के अनुसार लोगों के कई सुझाव के बाद एफएआर रेट रिवाइज्ड करने का फैसला लिया है। डीटीपी पंचकूला राकेश बंसल ने बताया कि हाल ही में एफआर रेट रिवाइज्ड किया गया है और इसको लेकर बुधवार को भी मुख्यालय में बैठक हुई है।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से पंचकूला समेत राज्य के सभी जिलों को 6 जोन में बांटा गया है। इनमें हाइपर, हाई-1, हाई-2, मीडियम, लो-1 और लो-2 जोन शामिल हैं। जिसमें पंचकूला को हाइपर और लो-2 जोन में रखा गया है। हाइपर जोन में एचएसवीपी के अंतर्गत आने वाले सेक्टर और आसपास की सोसाइटियों को रखा गया है।
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इसके अलावा पंचकूला के रामगढ़ से बरवाला हाईवे के दोनों बन रहीं नई कालोनियाें और सोसाइटियों को भी लो-2 जोन में रखा है। इसी तरह पिंजौर के अमरावती, डीएलएफ और ट्राइडेंट को हाइपर जोन और उसके बाद कालका व पिंजौर में बन रही कालोनियों को लो-2 जोन में रखा है। विभाग की ओर हाइपर और लो-2 जोन की रिवाइज्ड रेट नीचे के टेबल में शामिल किया गया है।
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रिवाइज्ड रेट

प्लॉट साइज सामान्य एफएआर पर्चेजेबल, एफएआर 2019 के रेट 2024 के रिवाइज्ड रेट

90 गज 165- 264 निल/निल

90-120 गज 165 264 1615/485 1615/485
120-180 गज 145 264 2155/650 2155/650

180-240 गज 145 264 2425/755 2425/755
240-300 गज 145 264 2690/810 2690/810

300-420 गज 130 240 3770/1130 4500/1350

420-600 गज 120 240 5380/1615 6500/1955
600 गज से उपर 100 240 8070/2425 10000/3000
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