माई सिटी रिपोर्टर पंचकूला। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए बायोमेट्रिक अटेंडेंस से छूट दे दी है। पहले खरीददार और बेचने वालों को प्राधिकरण के कार्यालय में आकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी पड़ती थी। प्राधिकरण की इस छूट के बाद लोगों को काफी लाभ होगा, क्योंकि पहले संपत्ति खरीददारी और बेचने वाले को सिंगल विंडो पर आकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवानी पड़ती थी। इसके बाद फाइल आगे बढ़ती थी, लेकिन यदि किसी कारणवश में फाइल रिजेक्ट होती थी, तो दोनों को दोबारा बायोमेट्रिक के लिए आना पड़ता था।
बायोमेट्रिक को खत्म करवाने के लिए पिछले कई वर्षों से हरियाणा प्रापर्टी कंसल्टेंट्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल संघर्ष कर रहे थे। सुरेश अग्रवाल अपनी टीम के साथ कई बार मुख्य प्रशासक, संपदा अधिकारी के अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मिल चुके थे और अब लोगों को राहत दे दी गई है। सुरेश अग्रवाल ने बताया कि पहले खरीदने वाले के आधार कार्ड से आनलाइन आवेदन करने के बाद फाइल जेई, अकाउंटेंट, असिस्टेंट एवं सुपरीटेंडेंट से होने के बाद सिंगल विंडो पर बायोमेट्रिक एवं फोटो होती थी।
उसके बाद संपदा अधिकारी के पास जाती थी। लेकिन अब सुपरिटेंडेंट के बाद बायोमेट्रिक एवं फोटो के प्रावधान को खत्म करते हुए फाइल को सीधा संपदा अधिकारी के पास भेजने की अनुमति दे दी है। सुरेश अग्रवाल ने बताया कि सेलडीड के बाद रिअलाटमेंट के लिए आवेदन करना पड़ता एवं ओटीपी भी बेचने वाले से लेना पड़ता था। अब फैसला लिया गया कि तहसील से ही रिअलाटमेंट रजिस्ट्री होने के बाद अप्लाई हो जाएगी एवं खरीददारी को ओटीपी के लिए बेचने वाले के पीछे नहीं भागना पड़ेगा।