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Panchkula News: वाहन पंजीकरण की सुस्त प्रक्रिया पर हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार से मांगा जवाब

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अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। पंजाब में महीनों तक वाहन आरसी की वेटिंग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वाहन की आरसी बनाने की सुस्त प्रक्रिया पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार कोे जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सरकार ने बताया की टेंडर प्रकिया जारी है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।
याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी नेहा शुक्ला ने हाईकोर्ट को बताया कि वाहन के मालिक को एक माह के भीतर पंजीकरण करवाना होता है। पंजाब में लोगों को आरसी के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है। आरसी बनाने के लिए टेंडर का काम शुरू हो रहा था। इसी बीच एक आवेदक ने हाईकोर्ट में टेंडर प्रक्रिया को चुनौती दे दी।
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हाईकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसी के चलते पंजाब में वाहनाें की आरसी बनाने में देरी हो रही है। सरकार ने बताया कि छह लाख वाहनों की आरसी लंबित थी लेकिन सरकार के प्रयासों के चलते अब सिर्फ 4.5 लाख मामले लंबित हैं।
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सरकार ने बताया कि प्रतिदिन पांच हजार आवेदनों को निपटाया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया कि जो आरसी मंजूर हो रहीं हैं वह डिजिलाॅकर या एम परिवहन जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार को इसे लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
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