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रामपाल की याचिका पर जल्द सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार

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चंडीगढ़। सतलोक आश्रम में महिला की मौत को हत्या बताते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया।
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संत रामपाल ने उसके खिलाफ हिसार जिला अदालत में हत्या मामले में दायर आरोप पत्र को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। रामपाल ने याचिका में आरोप लगाया है कि यह मामला भी पुलिस ने अन्य मामलों की तरह उस पर झूठा दर्ज किया है। आश्रम में एक महिला की मौत मामले में उसे व उसके साथियों को आरोपी बनाया गया हैं। याची ने कहा कि उस महिला की मौत प्राकृतिक थी, लेकिन पुलिस ने उसे व उसके साथियों को फंसाने के लिए 19 नवंबर, 2014 को हत्या की धारा में मामला दर्ज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निचली अदालत ने भी उनका पक्ष सही ढंग से नहीं सुना। ऐसे में उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर रोक लगाई जाए।
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