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Panchkula News: मेयर चुनाव में कोर्ट ऑब्जर्वर की नियुक्ति से हाईकोर्ट का इन्कार, वीडियोग्राफी का आदेश

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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट बुधवार रात साढ़े 9 बजे हुई सुनवाई के दौरान ऑब्जर्वर की निगरानी में शहर में मेयर चुनाव को पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से पूरा करवाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने चुनाव की वीडियोग्राफी का आदेश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। इससे पहले मंगलवार को देर रात भी कांग्रेस पार्षद को हाउस अरेस्ट बताते हुए दाखिल याचिका पर सुनवाई की थी।
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याचिका दाखिल करते हुए आम आदमी पार्टी से मेयर पद के दावेदार कुलदीप कुमार ने चुनाव को प्रभावित होने की संभावना जताते हुए हाईकोर्ट से दखल की अपील की थी। याचिका में बताया गया कि 10 जनवरी को चुनाव का कार्यक्रम आरंभ हुआ था और 15 जनवरी तक नामांकन वापस लिए गए थे। इसके बाद अचानक चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने वाले अधिकारी का तबादला कर दिया गया और हरियाणा कैडर के अधिकारी ने चुनाव का जिम्मा संभाल लिया। 16 जनवरी को यह जिम्मेदारी मिलते ही उन्होंने मेयर पद के लिए नामांकन वापस लेने वाले सभी उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर 17 जनवरी को वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए कोर्ट दखल दे और कोर्ट कमिश्नर या ऑब्जर्वर नियुक्त करे। हाईकोर्ट ने याची पक्ष को सुनने के बाद किसी भी प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति करने से इन्कार कर दिया। हालांकि यह आदेश दिया कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैमरे की निगरानी में पूरी की जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
वहीं, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव करवाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर चंडीगढ़ के डीजीपी में कोर्ट को विश्वास दिलाया कि इस कार्य को करने में पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हाईकोर्ट में डीसी ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए हैं उसे मंजूर कर लिया गया है। चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने में कोई आपत्ति नहीं है।
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निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव करवाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर चंडीगढ़ के डीजीपी में कोर्ट को विश्वास दिलाया कि इस कार्य को करने में पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
हाईकोर्ट में डीसी ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए हैं उसे मंजूर कर लिया गया है। चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने में कोई आपत्ति नहीं है।
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