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Haryana: आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के 816 पदों पर भर्ती पर रोक लगाने से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का इनकार

Tue, 06 Dec 2022 08:00 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

हरियाणा कर्मचारी आयोग ने आर्ट एड क्राफ्ट शिक्षकों के 816 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस दौरान आईटीआई से दो वर्ष का डिप्लोमा करने वालों के साथ ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से दो साल का डिप्लोमा करने वालों ने भी आवेदन कर दिया।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के 816 पदों पर आईटीआई डिप्लोमा धारकों को नियुक्त कर भरने व नियुक्ति प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में लंबित पुनर्विचार याचिका पर निर्भर करने के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिरे से खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केयू से डिप्लोमा करने वालों को अयोग्य मान आईटीआई से डिप्लोमा करने वालों को ही योग्य माना था। उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका अभी लंबित है।
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हरियाणा कर्मचारी आयोग ने आर्ट एड क्राफ्ट शिक्षकों के 816 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस दौरान आईटीआई से दो वर्ष का डिप्लोमा करने वालों के साथ ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से दो साल का डिप्लोमा करने वालों ने भी आवेदन कर दिया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करने वालों को अयोग्य बताते हुए कुछ आवेदकों ने कोर्ट की शरण ली। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आयोग ने स्पष्ट किया कि इस मामले में भर्ती सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2021 को अपना फैसला सुनाते हुए केयू से डिप्लोमा करने वालों को आयोग्य करार दे दिया। इसके बाद मनोज कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए केयू से डिप्लोमा करने वालों को अयोग्य करार दे नए सिरे से परिणाम घोषित करने की अपील की थी। 

इसी बीच केयू से डिप्लोमा करने वाले चयनित आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अभी हमारे पास दो तरह का वर्ग है, एक वो जो केयू से डिप्लोमा करने वाले हैं और चयन सूची में उनका नाम है और दूसरा वो जो चयन सूची से बाहर हैं। सिंगल बेंच ने याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप आईटीआई से दो वर्ष का डिप्लोमा करने वाले आवेदकों को नियुक्ति देकर भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। साथ ही स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित केयू से डिप्लोमा करने वालों की पुनर्विचार याचिका पर भर्ती निर्भर होगी। इस फैसले के खिलाफ केयू से डिप्लोमा करने वाले खंडपीठ में पहुंच गए और भर्ती पर रोक की मांग की। खंडपीठ ने कहा कि छात्रों का हित पहले है। हरियाणा में आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के 4822 में से 3635 पद खाली हैं। ऐसे में भर्ती को रोकना ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने अपील को सिरे से खारिज कर दिया है।
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