पंचकूला। सिविल अस्पताल-6 की गाइनोकोलॉजिस्ट एवं गैरकानूनी गर्भपात की आरोपी डॉ. पूनम भार्गव की अग्रिम जमानत याचिका पर अब पांच मार्च को फैसला आएगा। जमानत याचिका पर कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकारी वकील द्वारा कोर्ट से समय की मांग करने पर जज ने आगामी सुनवाई के लिए पांच मार्च की तिथि निर्धारित की है।
वहीं, इससे पहले मामले के शिकायतकर्ता पटियाला निवासी अमनदीप सिंह और गर्भपात के लिए फर्जी गर्भवती बनकर आरोपी डॉ. पूनम के पास पहुंची महिला ने सोमवार को हरियाणा राज्य महिला आयोग से मदद मांगी थी। उन्होंने आयोग की महिला उपाध्यक्ष प्रीती भारद्वाज से निष्पक्ष जांच के लिए गुहार लगाई थी। हालांकि, आयोग द्वारा इससे पहले ही स्वत: संज्ञान लेकर सीएमओ व उनके स्टाफ से जांच रिपोर्ट मंगवा ली थी। साथ ही पुलिस कार्रवाई पर भी नजर दौड़ाई थी। दोनों जगह आरोपी डॉ. पूनम भार्गव के खिलाफ ही जांच रिपोर्ट है।
शिकायतकर्ता पक्ष के पास मामले में सबसे मजबूत तथ्य आरोपी डॉ. पूनम भार्गव द्वारा बीस हजार रुपये में डील के दौरान की रिकॉर्ड की गई वीडियो है। वीडियो वायरल होने पर सेक्टर-5 पुलिस ने आरोपी डॉ. पूनम भार्गव और डील में उनकी मददगार चतुर्थ श्रेणी की आरोपी कर्मचारी बलजिंदर कौर के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में आरोपी डॉ. पूनम भार्गव ने भी शिकायत कर्ताओं पर भी उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे एक्सटॉर्शन और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे।