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अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता, स्टाफ के खाली पदों की सूचना याचिकाकर्ता को दे स्वास्थ्य विभाग

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चंडीगढ़। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने कोविड के बीच अहम फैसला सुनाया है। स्वास्थ्य विभाग को हरियाणा के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता, इनको चलाने वाले टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्टाफ के रिक्त पदों की संख्या आदि की सूचना याचिकाकर्ता को उपलब्ध करवानी होगी। आयोग ने मंगलवार को याचिकाकर्ता मोनिका सांगवान के वकील प्रदीप रापड़िया की बहस सुनने के बाद अपील का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सूचना बिना मांगे ही सूचना के अधिकार की धारा 4 के तहत वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाए।
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याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप ने सूचना आयोग और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी थी कि कोरोना काल में मांगी गई सूचना लोगों की जान से संबंधित है। सूचना के अधिकार के तहत ऐसी सूचना 48 घंटे में उपलब्ध करवानी होती है। मांगी गई सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध होने से नागरिकों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि किसी अस्पताल में जाने से पहले ही उन्हें उस अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पता होगा। सूचना आयोग के फैसले का इंतजार करते हुए प्रदीप हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका को पहले ही वापस ले चुके हैं।
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