चंडीगढ़। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों की 8वीं की बोर्ड परीक्षा लेने के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा व केंद्र सरकार से जवाब तलब कर लिया है।
प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उनके सदस्य स्कूल सीबीएसई व आईसीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। इन स्कूलों का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। स्कूलों ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और उनके बोर्ड का सिलेबस बिलकुल अलग है। याची एसोसिएशन के स्कूल 8वीं की परीक्षा अपने स्तर पर करवाते हैं जबकि 10वीं व 12वीं की परीक्षा बोर्ड स्तर पर होती है।
हरियाणा सरकार ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को राज्य में मौजूद सभी स्कूलों की 8वीं की परीक्षा लेने की तैयारी का जिम्मा सौंप दिया है। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को दी है और बोर्ड ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। याची ने कहा कि हरियाणा सरकार का यह आदेश सीबीएसई और यहां तक की हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम के भी खिलाफ है। याची स्कूलों ने कहा कि जब उनका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से कोई संबंध ही नहीं है तो कैसे बोर्ड उनके छात्रों की परीक्षा ले सकता है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार से जवाब तलब कर लिया है।