चंडीगढ़। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम ने नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने वाले बिल्डरों पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है।
हरेरा के अध्यक्ष डॉ. केके खंडेलवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अवैध कार्य करने वाले तीन बिल्डरों मेसर्स एसपीएस होम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को एक करोड़ रुपये, मैसर्स विस्तार ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को 75 लाख और मैसर्स रॉयल इंफ्रा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड पर 50 लाख रुपये जुर्माना किया है। इसके अलावा, परियोजनाओं में अनाधिकृत निर्माण को ढहाने के लिए गुरुग्राम के नगर निगम आयुक्त को सूचना दी गई है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) एक्ट 2016 की धारा 3 (1) के उल्लंघन करने वालों के विरुद्घ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस एक्ट के तहत हरेरा से पंजीकृत करवाए बिना कोई भी प्रमोटर किसी भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट का हिस्सा, योजनागत क्षेत्र, कोई भी प्लॉट,अपार्टमेंट, भवन का न तो विज्ञापन कर सकता है और न ही उसकी मार्केटिंग, बुकिंग, बिक्री या बिक्री के लिए ऑफर दे सकता है। मैसर्स एसपीएस होम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स विस्तार ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स रॉयल इंफ्रा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट एसपीएस होम्स (सेक्टर-30),सैफ्रोन होम्स (सेक्टर-67) और रॉयल होम्स (सेक्टर-39) में अपार्टमेंट की बिक्री का विज्ञापन कर रहे थे और अनाधिकृत निर्माण में लिप्त थे। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे।