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Punjab: पंजाब में ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ स्कीम शुरू, मेरा बिल ऐप पर मिलेगा हर महीने इनाम जीतने का मौका

Tue, 22 Aug 2023 01:33 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

अधिकारियों से मीटिंग में सीएम ने कहा कि टैक्स की चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कीम में उपभोक्ताओं को राज्य में खरीद के मौके पर डीलरों से बिल हासिल करने के लिए उत्साहित करना और डीलरों को बिल देने के लिए मजबूर करना है।
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पंजाब के सीएम भगवंत मान। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंजाब में टैक्स चोरी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ स्कीम के तहत ‘मेरा बिल’ ऐप की शुरुआत की जिससे राज्य में राजस्व की वसूली बढ़ाई जा सके। वहीं, टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं स्कीम में हर महीने लोगों को बिल से ही इनाम जीतने का मौका मिलेगा। सरकार द्वारा लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा।

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अधिकारियों से मीटिंग में सीएम ने कहा कि टैक्स की चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कीम में उपभोक्ताओं को राज्य में खरीद के मौके पर डीलरों से बिल हासिल करने के लिए उत्साहित करना और डीलरों को बिल देने के लिए मजबूर करना है। इसमें उपभोक्ताओं को बिल को ऐप पर अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऐप पर बिल अपलोड होने के बाद उपभोक्ता लक्की ड्रॉ में शामिल होने के योग्य होगा और यह लक्की ड्रॉ हर महीने की 7 तारीख को निकलेगा। स्कीम के तहत कम से कम 200 रुपये की खरीद पर 10 हजार तक के इनाम भी दिए जाएंगे।

यह भी पढ़ें: पंजाब में किसान आंदोलन: चंडीगढ़ के बजाय लोंगोवाल में लगा पक्का धरना, किसान की मौत पर भड़कीं यूनियनें
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यदि किसी उपभोक्ता ने 200 रुपये का सामान खरीदा तो उस पर एक हजार रुपये का इनाम भी वह जीत सकता है। ड्रॉ के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। पहला ड्रॉ 7 अक्टूबर पर निकाला जाएगा। मंत्री चीमा ने कहा कि खरीदारी बिजनेस के मकसद से नहीं बल्कि स्वयं के इस्तेमाल के लिए होनी चाहिए। ऑयल प्रोडक्ट समेत जिन किन्हीं चीजों पर वैट लगता है, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। हर महीने कुल 29 लाख रुपये के इनाम दिए जाएंगे। हर महीने के पहले सप्ताह में ड्रॉ निकाला जाएगा लेकिन एक महीने में ड्रॉ निकलने पर कोई व्यक्ति इनाम का हकदार एक ही बार होगा।

इन सामान के खरीद पर नहीं मिलेगा लाभ
विजेताओं की सूची टैक्सेशन विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी और विजेताओं को मोबाइल ऐप के जरिये सूचित किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने बताया कि पेट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, उड्डयन टर्बाइन ईंधन और कुदरती गैस) और शराब के साथ-साथ बिजनेस- टू- बिजनेस के लेन-देन के बिक्री बिल उक्त स्कीम में हिस्सा लेने के योग्य नहीं होंगे।

हरियाणा से कम पंजाब का जीएसटी कलेक्शन
चीमा ने बताया है कि पंजाब का जीएसटी कलेक्शन काफी कम है। हालांकि राज्य सरकार ने बीते एक साल में इस ओर काफी ध्यान दिया, जिससे जीएससी कलेक्शन 26 फीसदी से अधिक बढ़ा है। वहीं इसके और अधिक बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। पंजाब में जीएसटी कलेक्शन हरियाणा के मुकाबले केवल एक चौथाई है। जुलाई महीने की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में कलेक्शन मात्र 2000 करोड़ रुपये रहा, जबकि हरियाणा का 7900 करोड़ से अधिक है। 
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टैक्स कलेक्शन कम होने के कई कारण 
टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, हरियाणा को एनसीआर का काफी लाभ मिलता है, जबकि पंजाब लैंड लॉक स्टेट है। इसे पड़ोसी पहाड़ी राज्यों में टैक्स में छूट होने का नुकसान हो रहा है। इस कारण पंजाब की अधिकतर इंडस्ट्री राज्य से पलायन कर जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में पंजाब सरकार के पास एकमात्र विकल्प मौजूदा इंडस्ट्री से ही टैक्स वसूली बढ़ाना है।

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