चंडीगढ़। बॉर्डर रोड से गोखीवाल गांव और फिराेजपुर सिटी को जोड़ने वाली सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर दाखिल जनहित याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने इसे ठीक करने का केंद्र व पंजाब सरकार को आदेश दिया है। साथ ही इस बारे में पालन संबंधी रिपोर्ट 31 अक्तूबर तक दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए इकबाल सिंह ने एडवोकेट आशीष नागर के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि गांव गोखीवाल से फिरोजपुर जाने वाली सड़क बदहाल स्थिति में है। इसके कारण यहां पर लंबे जाम लग जाते हैं। स्थानीय लोगों को इसके चलते काफी परेशानी हो रही है और अक्सर यहां सड़क हादसे होते रहते हैं। इस बारे में कई स्तर पर मांगपत्र भी दिए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद केंद्र व पंजाब सरकार को मांग पत्र पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि सड़क बदहाल है तो इसे ठीक करवाया जाए। साथ ही इसको लेकर 31 अक्टूबर तक आदेश का पालन कर रिपोर्ट दाखिल की जाए।