पंचकूला। जुआ खेलने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान गुरनाम निवासी अब्दुल्लापुर के रूप में हुई है। कालका पुलिस ने युवक के खिलाफ 23 जून 2024 को गैंबलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कालका पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दाैरान पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक सार्वजनिक जगह पर जुआ खेलने के लिए लोगों को उकसा रहा है। कालका पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद युवक के खिलाफ गैंबलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।