पंचकूला। सेक्टर-22 स्थित आईटी पार्क में फर्जी कॉल सेंटर मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरू कम्बोज की अदालत ने महाराष्ट्र निवासी आरोपी मोहम्मद आरिफ शेख (41) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरिफ के खिलाफ 21 अगस्त को थाना चंडीमंदिर में मामला दर्ज किया गया था।
सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है और उससे अहम डिजिटल सबूत बरामद होने बाकी हैं। अदालत ने माना कि तथ्य उजागर करने के लिए आरोपी का पुलिस रिमांड जरूरी है। इस कारण उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
क्या था मामला
21 अगस्त को पुलिस ने आईटी पार्क में दो इमारतों से चल रहे तीन अवैध कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया था। इनमें से डीएचएल स्क्वेयर स्थित टीबीएम नाम से चल रहे सेंटर से आरिफ शेख से जुड़ा था। छापेमारी के दौरान फर्जी कॉल सेंटरों से महिला और पुरुष कर्मचारी विदेशी ग्राहकों से अंग्रेज़ी में बात करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने लैपटॉप, सीपीयू, दो नेटवर्क मॉडम और 3.20 लाख रुपये नकद भी बरामद किए थे।
यह आया जांच में सामने
जांच में सामने आया कि टोटल बिजनेस मैनेजमेंट नाम से चल रही इस कंपनी में आरिफ शेख (मुंबई), अकील शेख (पुणे), हार्दिक और कौशिक चार शेयरधारक थे। आरोपी अमेरिकी कंपनी के टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ बनकर ग्राहकों को कॉल करते थे। पीड़ितों से 100 से 500 डॉलर तक की राशि गिफ्ट कार्ड्स के जरिये वसूल की जाती थी।