पंचकूला। लोक अदालत ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा लगाए गए 5 लाख 53 हजार 596 रुपये के अतिरिक्त संड्री चार्ज को अवैध घोषित किया।
चेयरमैन बलवंत सिंह की अध्यक्षता में बेंच ने कृष्ण स्क्रीनिंग प्लांट से जुड़े मामले में यह फैसला सुनाया। मामले के अनुसार, बिजली निगम ने मीटर के धीमे चलने का दावा करते हुए अतिरिक्त बिल जारी किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी माना कि जांच से पहले उपभोक्ता को कोई पूर्व सूचना न देना विभाग की गंभीर लापरवाही है। लोक अदालत ने अगस्त 2023 में जारी बिल को रद्द करते हुए बिजली निगम को निर्देश दिए कि वह पिछले छह महीनों और अगले छह महीनों की औसत खपत के आधार पर एक महीने के भीतर संशोधित बिल जारी करे।