जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए सुनाई सजा
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। सगे भाई अजीत सिंह की हत्या के मामले मे बड़े भाई दोषी सतनाम सिंह को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला 6 जून 2021 का है। दायर मामले के अनुसार गांव चुन्ना भट्टी में छह जून की रात को घर के बड़े भाई सतनाम को छोटे भाई अजीत सिंह ने शराब पीने से रोका था। शिकायतकर्ता मां अमरजीत कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 5 जून को रात करीब नौ बजे सतनाम सिंह दोस्तों के साथ घर के अपने कमरे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अजीत सिंह घर आ गया। अजीत सिंह ने देखा कि सतनाम सिंह अपने किसी दोस्त के साथ अपने कमरे में बैठकर शराब पी रहा था। अजीत ने सतनाम से कहा कि दोस्तों को घर में बुलाकर शराब मत पिलवाया करो। इतना कहकर अजीत सिंह दूसरे कमरे में चला गया था। इसके बाद सतनाम सिंह खाना लेकर बाहर चला गया। एक घंटे बाद सतनाम वापस आया। इसके बाद अजीत सिंह भी घर पर लेटा फोन देख रहा था। सतनाम सिंह ने अपने भाई अजीत सिंह को सिर में दो गोली मारी दी और इसका वीडियो फेसबुक पर वायरल कर दिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंदूक, दो खाली कारतूस बरामद किए। पुलिस की ओर से पेश साक्ष्य देख जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में हत्या का केस चंडीमंदिर थाना में दर्ज किया गया था।