संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में जिला अदालत ने दोषी चालक पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान सुनील निवासी पिंजौर के रूप में हुई है।
चंडीमंदिर पुलिस ने दोषी युवक के खिलाफ 17 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। चंडीमंदिर थाना पुलिस एरिया में गश्त कर रही थी। पुलिस ने देखा कि चालक लापरवाही से टिप्पर चला रहा है। चालक हलके वाहनों के लेन पर टिप्पर चला रहा है। इससे हलके वाहन चालकों की जान को खतरा हो सकता है।