चंडीगढ़। मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि वन एवं वन्य जीव सुरक्षा विभाग की तरफ से द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्री एक्ट 2025 का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हरियाली को बनाए रखना, पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित करना और प्रदूषण को रोकने के साथ-साथ मिट्टी का संरक्षण करना है।
कटारूचक्क ने वीरवार को अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि मानव जीवन के खतरे को ध्यान में रखते हुए सूखे, मृत एवं खतरनाक पेड़ों को काटा जा रहा है। पहले चरण में 25,000 सूखे पेड़ काटे जाएंगे। इस एक्ट का विस्तार पंजाब के सभी शहरी क्षेत्रों तक किया जाएगा। एक्ट के अनुसार नगर परिषद, नगर निगम, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या किसी भी शहरी विकास प्राधिकरण, सरकारी संस्था की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इसमें एक ट्री ऑफिसर की व्यवस्था भी है, जो पंजाब में शहरी स्थानीय इकाइयों का एक कार्यकारी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य अधिकारी होगा। एक्ट की धारा 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में खड़ा कोई भी पेड़ नहीं काट सकेगा। ऐसा करने पर कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है।
इस अवसर पर मंत्री ने स्वर्गीय कवि शिव कुमार बटालवी की याद में कराए जा रहे कविता प्रतियोगिताओं के संबंध में श्रेणियों के पुन: वर्गीकरण को भी मंजूरी दी। संशोधन अनुसार अब प्राइमरी श्रेणी में पहली से पांचवीं कक्षा, सेकेंडरी श्रेणी में छठी से आठवीं कक्षा शामिल होगी जबकि नौवीं से बारहवीं कक्षा को सीनियर सेकेंडरी श्रेणी में शामिल किया गया है।