पंचकूला। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को दो साल की कैद और 10 लाख रुपये मुआवजा देने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए साफ किया कि लापरवाह वाहन चलाना न केवल आरोपी के लिए बल्कि दूसरों की जान के लिए भी गंभीर खतरा है।
मामला 2019 का है। आरोपी जतिन वर्मा ने सेक्टर-20 निवासी रोहन लूथरा (24) को तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मारी थी। इस हादसे में रोहन गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद पीड़ित रोहन से थाना सेक्टर-20 में केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 10 दिसंबर 2019 को अदालत ने वर्मा के खिलाफ आरोप तय कर दिए। इसके बाद ट्रायल शुरू हुआ, जो लगभग चार साल तक चला।
अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद 21 अगस्त 2025 को जतिन वर्मा को दोषी ठहराया था। सजा पर बहस के बाद 28 अगस्त को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को आदेश दिया कि वह पीड़ित को 10 लाख रुपये मुआवजा दे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी दो महीने के भीतर यह राशि अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।