फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिना जांच किसी पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करना कानूनी तौर पर वैध नहीं: हाईकोर्ट

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। भ्रष्टाचार व एनडीपीएस के मामले में एफआईआर के बाद बर्खास्त एसआई को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सेवा समाप्ति से पहले जांच करना जरूरी है जो इस मामले में नहीं की गई थी। याचिका दाखिल करते हुए बलजिंदर सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि एनडीपीएस के दो मामलों में याची पर आरोपियों से रिश्वत लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में तरनतारन के एसएसपी ने एफआईआर के बाद बिना किसी जांच के याची को बर्खास्त कर दिया। याची ने कहा कि ऐसा करते हुए संविधान के अनुच्छेद 311 का भी ध्यान नहीं रखा गया जिसके अनुसार बिना जांच के कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती।
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में एसएसपी ने तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया। यह कहते हुए जांच से इन्कार कर दिया गया कि जांच संभव नहीं है, गवाह याची के डर के कारण सामने नहीं आएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का बयान निंदनीय है और यह जांच से इन्कार करने का कारण नहीं हो सकता है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याची को बर्खास्त करने का आदेश रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को छूट दी है कि यदि सरकार चाहे तो तय प्रक्रिया के तहत जांच के बाद उचित कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें