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Panchkula News: शैक्षणिक योग्यता के मामले में नानकपुर के सरपंच को पद से हटाने के निर्देश

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पिंजौर। ग्राम पंचायत नानकपुर के सरपंच भूपेंद्र सिंह की शैक्षणिक योग्यता को लेकर चल रहे मामले में उपायुक्त सतपाल शर्मा ने जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सरपंच पद के लिए अयोग्य पाए जाने का उल्लेख करते हुए पद से हटाने संबंधी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही पंचायत की चल-अचल संपत्ति का कार्यभार बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि सरपंच पद के चुनाव के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की वैधता पर सवाल हैं। मामले की जांच खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पिंजौर की रिपोर्ट और संबंधित शैक्षणिक संस्थान के दस्तावेजों के आधार पर की गई।
जांच के दौरान भूपेंद्र सिंह अपने पक्ष में ऐसे साक्ष्य या तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिनसे उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की वैधता साबित हो सके। रिपोर्ट के आधार पर उन्हें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175(वी) के तहत सरपंच पद के लिए अयोग्य पाया गया। इसके बाद उपायुक्त ने संबंधित प्रावधानों के तहत पद से हटाने की कार्रवाई के निर्देश जारी किए।
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