चंडीगढ़। हेड कांस्टेबल को वेतन वृद्धि, पदोन्नति व बर्खास्तगी की अवधि के वेतन के भुगतान के आदेश का पालन न करना पंजाब के डीजीपी व मोहाली के एसएसपी को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने दोनों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है।
याचिका दाखिल करते हुए रघबीर सिंह ने बताया कि आपराधिक मामले में केस के चलते याची को दिसंबर 2012 में बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद आपराधिक मामले में उसे अक्तूबर 2018 को बरी कर दिया गया। इसके बाद याची ने डीजीपी को अनुरोध किया था कि बर्खास्तगी की अवधि के वेतन, वेतन वृद्धि व लंबित पदोन्नति का लाभ दिया जाए। डीजीपी ने उनकी इस मांग को 19 नवंबर 2019 को खारिज कर दिया था। डीजीपी के इस आदेश को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2021 को डीजीपी को आदेश दिया था कि याची को सभी लाभ 4 माह के भीतर दिए जाएं। आदेश का पालन न होने पर अब याची ने हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने याचिका पर अब डीजीपी पंजाब तथा मोहाली के एसएसपी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।