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Panchkula News: कई बार शिकायत करने के बावजूद कंपनी ने वॉशिंग मशीन नहीं की ठीक, जुर्माना

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पंचकूला। वॉशिंग मशीन में लगातार खराबी आती रही और कई बार शिकायत करने के बावजूद कंपनी ने समस्या का समाधान नहीं किया। यहां तक कि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की ओर से तकनीकी निरीक्षण का मौका दिए जाने के बाद भी कंपनी ने मशीन की जांच नहीं करवाई। अब जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निर्माता कंपनी और डीलर को संयुक्त रूप से साढ़े 13 हजार रुपये 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। इसमें आयोग ने दोनों पर ढाई हजार रुपये हर्जाना और साढ़े 5 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने को कहा है। आयोग ने 45 दिनों के भीतर मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला आयोग की अध्यक्ष सतपाल, सदस्य डॉ. सुमन सिंह और डॉ. सुषमा गर्ग की बेंच ने सुनाया है।
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आयोग ने माना कि कंपनी और डीलर की सेवाएं दोषपूर्ण रहीं। हालांकि, शिकायतकर्ता ने मशीन तीन साल से अधिक समय तक इस्तेमाल की थी, इसलिए आयोग ने 50 फीसदी मूल्य को घटाकर 27 हजार रुपये की जगह साढ़े 13 हजार रुपये लौटाने का आदेश दिया है।
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