डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर साध्वी से यौन शोषण मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में पीड़िता के बयानों पर दोनों पक्षों में बहस हुई। सुनवाई के दौरान गुरमीत राम रहीम वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। बचाव पक्ष के वकील एसके गर्ग नरवाना ने कहा कि सीबीआई ने साध्वी के चार बार बयान दर्ज किए, जिसमें से तीन बार कहा गया कि उसके साथ रेप नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि ऐसे में डेरा प्रमुख के खिलाफ आरोप साबित नहीं होते हैं। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात होती तो साध्वी पहली बार गवाही के दौरान आरोप लगाती। इतना ही नहीं इस मामले में कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। अब साध्वी यौन शोषण मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या के मामले व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में सुनवाई 26 सितंबर को होगी।