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Panchkula News: जेलों से अपराधों का हो रहा संचालन, सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक को गंभीरता से लिया जाएगा

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चंडीगढ़। जेलों से कैदियों द्वारा मोबाइल फोन का दुरुपयोग और गैंगस्टर लॉरेंस के टीवी इंटरव्यू प्रसारण पर स्वत: संज्ञान मामले में हाईकोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि जेलों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक, जेल से आपराधिक गतिविधियों के संचालन और मीडिया के माध्यम से अपराधियों को मंच देने को गंभीरता से लिया जाएगा। इससे न केवल कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।
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पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी पंजाब को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया गया कि डीजीपी पारिवारिक शोक के कारण उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि उनके पिता का हाल ही में निधन हो गया है। इसके मद्देनजर राज्य की ओर से डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला, आईजीपी मुख्यालय सुखचैन सिंह गिल और डीआईजी नानक सिंह पेश हुए।
हाईकोर्ट ने पूछा कि सोहाना में 16 दिसंबर 2025 को कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान गोली मारकर हत्या किए गए राणा बलाचौरिया के मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। इस संबंधी कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा अगली सुनवाई पर रिकाॅर्ड पर रखा जाए। मामले की आगे की सुनवाई के लिए जनहित याचिका को 28 जनवरी की तारीख पर स्थगित कर दिया गया है।
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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अपेक्षा जताई है कि अगली सुनवाई पर जेल सुरक्षा, मोबाइल फोन की रोकथाम, इंटरव्यू प्रसारण और लंबित आपराधिक मामलों में की गई कार्रवाई को लेकर ठोस और ताजा प्रगति रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
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