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नाबालिग पत्नी के कातिल को उम्र कैद

Fri, 15 Jul 2016 01:11 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/पंचकूला
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सजा - फोटो : अमर उजाला
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नाबालिग पत्नी को सरेआम चाकू से गोदकर उसकी हत्या करने वाले पति को पंचकूला जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ ही जिला अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत का यह
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फैसला घटना के एक वर्ष के भीतर सुनाया है। नाबालिग पत्नी की जिस समय हत्या हुई, वह 17 वर्ष की थी। 

15 वर्ष की उम्र में हुई थी शादी
वारदात और अदालत के फैसले से संबंधित जानकारी देते हुए जिला अटार्नी पंकज राज गर्ग और सहायक जिला आटार्नी नरेश गर्ग ने बताया कि पंचकूला सेक्टर-17 स्थित राजीव कॉलोनी निवासी सोनिया की शादी वर्ष 2013 मेें
बिहार के बेगुसराय निवासी जितेंद्र साहू के साथ हुई। शादी के समय सोनिया की उम्र करीब 15 वर्ष थी, इसलिए दोनों परिवारों में तय हुआ था कि सोनिया 18 वर्ष की होगी तो उसे ससुराल भेजा जाएगा। 
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नौ मई को आया और ले जाने की जिद करने लगा
9 मई 2015 को जितेंद्र साहू पंचकूला आया। वह सोनिया से मिलने के लिए निकला। सोनिया और उसकी मां घर में काम करती थीं और इसीलिए वह दोनों नौ मई 2015 की सुबह करीब नौ बजे एक साथ काम करने के लिए निकलीं।
वह दोनो पैदल जा रहीं थी और सेक्टर-17 की एक सड़क पर जितेंद्र साहू हाथ में चाकू पकड़े हुए उनके सामने आ गया। वह सोनिया की मां रेखा से सोनिया को साथ ससुराल ले जाने की जिद करने लगा। रेखा एवं सोनिया ने उसका
विरोध करते हुए कहा कि सोनिया 17 वर्ष की है और इसलिए एक वर्ष बाद ही वह उसको भेेजेंगी। इतना सुनते ही जितेंद्र साहू भड़क गया और चाकू से अपनी पत्नी सोनिया पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर डाले। रेखा ने बीच बचाव
करने की कोशिश की, लेकिन जितेंद्र ने सोनिया को जमीन पर गिराकर उसके पेट, गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर मारे और फरार हो गया। 

अस्पताल पहुंचने से पहले सोनिया की मौत
जितेंद्र द्वारा ताबड़तोड़ चाकू के प्रहार से सोनिया गंभीर रूप से घायल हो गई। रेखा ने किसी जानकार की मदद से गंभीर रूप से घायल सोनिया को सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया। लेकिन अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टरों ने
उसको मृत घोषित कर दिया। 

रेखा के बयान पर दर्ज हुआ मामला
सोनिया की मां रेखा के बयान के आधार पर सेक्टर-14 थाना पुलिस द्वारा जितेंद्र साहू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसी शाम उसे गिरफ्तार कर लिया था। पंकज गर्ग ने बताया कि जिला सेशन जज रितु टैगोर नेे सबूतों के
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आधार पर यह फैसला सुनाते हुए जितेंद्र साहू को उम्र कैद की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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