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हाईकोर्ट में फर्जी तरीके वकालत कर रही महिला पर एफआईआर

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अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में फर्जी तरीके से वकालत कर रही आर्मी फ्लैट की महिला प्रधान के पकड़े जाने से मंगलवार को कोर्ट में सनसनी फैल गई। आरोप के अनुसार, महिला के पास न तो डिग्री थी और न ही लाइसेंस। बावजूद इसके वह हाईकोर्ट में वकालत कर रही थी। मामला पुलिस तक पहुंचा तो सेक्टर-3 थाना पुलिस ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपप्रधान विकास मलिक की शिकायत पर महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस अब यह जांच में जुटी हुई है कि महिला किन-किन जगहों पर वकालत कर चुकी है। महिला की पहचान सेक्टर-44ए स्थित आर्मी फ्लैट्स रेजिडेंस निवासी कामनी शर्मा (38) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी महिला को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर अनुमति लेने के बाद हवालात में रखा है। बुधवार को आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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घटना मंगलवार दोपहर करीब सवा तीन बजे की है। कोर्ट परिसर में वकील अपने केस की पैरवी कर रहे थे। इस दौरान संदिग्ध महिला वकालत करते दिखी। पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हुआ। देखते ही देखते सभी वकील इकट्ठा हो गए। इसके बाद महिला से वकालत की डिग्री और लाइसेंस मांगा गया लेकिन उसके पास से इससे संबंधित ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूत्रों की मानें तो कामिनी शर्मा एक पार्टी से पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी लेना चाहती थी लेकिन उसे टिकट नहीं मिला था। सूत्रों का यह भी कहना है कि वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अलावा पटियाला कोर्ट और मोहाली कोर्ट में भी वकालत कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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